नेतागिरी

‘ब्राह्मण होने की वजह से मुझे गालियाँ पड़ीं तो पूरा ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा हुआ’- सपा प्रवक्ता

आगरा (UP): सपा नेेता रोली मिश्रा ने सपा समर्थकों द्वारा किये जा रहे ऑनलाइन शोषण पर कार्यवाई नहीं किये जाने पर दुःख जाहिर किया था। उन्होंने कई बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा शिकायत करने पर भी कार्यवाई न किये जाने को लेकर सवाल भी उठाये थे।

अब सपा प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा ने अपने प्रकरण में साथ देने के लिए ब्राह्मण समाज का धन्यवाद किया है। रोली नें कहा कि “अगर ब्राह्मण होने की वजह से मुझे और मेरी वृद्ध माँ को अकारण गालियाँ पड़ी हैं और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरा ब्राह्मण समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है।

आगे रोली नें समाज का भी साथ देने का वादा करते हुए कहा कि “तो अब ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने समाज के लिए सदैव खड़ी रहूँ मैं अपने सम्पूर्ण ब्राह्मण समाज की सदैव ऋणी रहूँगी आपका हृदय से आभार।”

सपा समर्थकों ने ब्राह्मण होने के कारण किया परेशान:

रोली नें ट्वीटर के माध्यम से पूरे प्रकरण के बाद से हो रहे मानसिक शोषण पर कहा था “आ0 योगी आदित्यनाथ जी आपके #गोरखपुर_के_जिलापंचायत अध्यक्षपति की अभद्रता पर FIR कराए हुए एक महीना हो गया है यह मामला आईपीएस बबलू कुमार जी के संज्ञान में है। क्या मैं उम्मीद करूँ कि आप दोषी पर तत्काल कठोर कार्यवाही सुनिश्चित कर #महिला_सम्मान की रक्षा करेंगे ?”

आपको बता दें कि सपा के गोरखपुर जिलापंचायत अध्यक्षपति मनोरंजन यादव ने सोशल मीडिया पर रोली मीडिया को बेहद जातिवादी व अश्लील टिप्पणी करते Ran*i व दो बाप की औलाद के साथ मिक्स ब्रीड तक बता डाला था जिसके बाद से लगातार उन्हें मनोरंजन के गुर्गो द्वारा परेशान किया जा रहा है।

सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी पर सपा प्रवक्ता ने पार्टी का दरवाजा खटखटाया तो भी पार्टी की ओर से कोई भी ठोस कार्यवाई नहीं की गई थी जिसके बाद 6 जून को रोली मिश्रा ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं कंप्लेंट करने पर उल्टा सपा के ही कार्यकर्ताओ ने रोली मिश्रा के खिलाफ जातिवादी गालियां बकनी शुरू कर दी थी। हालाँकि पुलिस ने भी इस मामले पर अभी तक कोई कार्यवाई नहीं करी है।

सेक्शन 66 A व सेक्शन 509 में सेक्सुअल हर्रास्मेंट पर जा सकते है जेल

कार्यवाई की बात की जाए तो सपा नेता मनोरंजन यादव आईपीसी की कई धाराओं में जेल जा सकते है। सेक्शन 66 A व 509 में अगर पुलिस चाहे तो महिला को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सेक्सुअल हर्रास्मेंट व उसके देह को लेकर की गई टिप्पणी पर किसी भी अपराधी को न्यूनतम 3 साल जेल में डाल सकती है।


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