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हत्या व रेप पीड़ित दलितों को हर माह 5 हजार रूपए पेंशन देगी योगी सरकार

इसके अलावा इस व्यवस्था में पीड़ित परिवार के बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा का पूरा खर्चा और उनका भरण-पोषण भी किया जाएगा।

उत्तरप्रदेश(लखनऊ) : योगी सरकार दलितों को आने वाले समय में आर्थिक मदद देने जा रही है। जिसके लिए सरकार के अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के चेयरमैन बृजलाल जी ने आदेश जारी करते हुए कहा है की दलितों को हर माह पांच हज़ार रूपए की आर्थिक मदद की जाएगी।

दुष्‍कर्म-हत्या पीड़ित दलितों को हर महीने 5 हजार रुपये की मदद एक रूप से पेंशन ही होगी जो उसे घटना घटने के दिन से दी जाएगी।



आपको बता दे पेंशन योजना के प्रस्ताव के मुताबिक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति, विधवा या अन्य आश्रितों को हर महीने 5 हजार रुपये की मूल पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और मृतक के परिवार के सदस्यों को रोजगार और कृषि भूमि, घर उपलब्ध कराया जाएगा।

 

वही आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है की दिनांक 14 जून 2016 के बाद अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 के मुताबिक जितने भी मामले पंजीकृत किये गए है उनमे पेंशन का प्रस्ताव लागु होगा ।



आगे आदेश में लिखा गया है की यह पेंशन व्यवस्था घटना के दिन से ही लागू की जाएगी जिससे अधिक लाभ पीड़ितों को मिल सके। वही सभी जिला अधिकारियो से 28 फरवरी तक सभी जानकारियाँ आयोग के पास जमा करने का निर्देश किया गया है।

इसके अलावा इस व्यवस्था में पीड़ित परिवार के बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा का पूरा खर्चा और उनका भरण-पोषण भी किया जाएगा। आश्रित बच्चों को राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित आश्रम, स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल कराया जाएगा।

आपको हम बताते चले सरकार का मानना है की इससे दलितों को अधिक से अधिक सहायता मिल सकेगी ।

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