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MP में परीक्षा व भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण देने का आदेश जारी, शिवराज सरकार ने बताया ऐतिहासिक

भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने प्रदेश में परीक्षा और भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है।

ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर मीडिया को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देश पर हमारी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में परीक्षा और भर्तियों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का आदेश आज जारी हुआ है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को मेरी शुभकामनाएं।

भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को बधाइयां दी और कहा कि आपने राज्य में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का बहु-प्रतीक्षित तथा ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा तीन परीक्षाओं में इस आरक्षण पर लगाई गई रोक को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाओं तथा नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में राज्य सरकार शेष तीन परीक्षाओं में भी ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की अपनी कोशिशें इस दिशा में सफलता मिलने तक जारी रखेगी।

उन्होंने तत्कालीन कमलनाथ सरकार को भी घेरा और कहा कि कमलनाथ सरकार ने विधानसभा और हाई कोर्ट में प्रदेश में ओबीसी की आबादी  51% की जगह केवल 27% बतायी। इसके चलते कोर्ट ने शत-प्रतिशत आबादी को आरक्षण देने पर रोक लगा दी थी।

“कांग्रेस ने चुनावी लाभ लेने के लिए ओबीसी वर्ग से यह धोखा किया। कांग्रेस को इस झूठ के लिए ओबीसी वर्ग से माफी मांगना चाहिए।कांग्रेस ओबीसी वर्ग की हितैषी नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में नहीं गयी।”

मंत्री ने अंत में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी आरक्षण को 27 फीसदी कराने के लिए संकल्पबद्ध है। आवश्यकता होने पर सरकार इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी।

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