उत्तर प्रदेश

‘SC/ST महिलाओं के धर्मांतरण में होगी 10 साल तक की जेल’- योगी कैबिनेट में अध्यादेश पास

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश में लवजिहाद पर मंत्रिमंडल से प्रस्ताव को पास कर देश का पहला राज्य बन गया है।

आज यूपी कैबिनेट ने गैरकानूनी धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश लाने का फैसला किया गया था जिसे पास कर दिया। राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अध्यादेश के बारे में बताया कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। SC / ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण के लिए, 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।

राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि जबरन सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में, अध्यादेश में 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बाद शादी करना चाहता है, तो उन्हें शादी से 2 महीने पहले डीएम से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

लवजिहाद पर बोले थे योगी: सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के दौरान सीएम योगी ने कहा था कि “कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी-व्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं है। नहीं किया जाना चाहिए। इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को शख्ती से रोकने का काम करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे।”

आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि “इस देश में चोरी छिपे, नाम छुपाकर और धर्म छुपाकर के जो लोग बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी है। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है।”

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