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चुनाव आयोग ने की केजरीवाल के 27 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका ख़ारिज

आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है और इसी वजह से आप के 27 विधायकों को राहत की साँस मिली है।

नई दिल्ली :- दिल्ली में बहुत बड़े बहुमत से सत्ता में आयी आम आदमी पार्टी की सरकार को पहले दिन से ही अपने विधायकों की सदस्यता को लेकर काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सालों से चल रहे आम आदमी पार्टी के 27 विधायकों की सदस्यता के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी को रहत दें दी है। चुवाव आयोग ने उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमे आप के 27 विधायकों की सदस्यता लाभ के पद से हटाने के लिए कहा गया था। हम आपको बता दें कि यह मामला दिल्ली की कल्याण समिति से जुड़ा हुआ है।

दरअसल, इसी साल जनवरी में चुनाव आयोग के कहने पर राष्ट्रपति ने विधायकों को संसदीय सचिव बनाने से जुड़े लाभ के पद पर मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी थी। पूरे दो साल बाद आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए इस याचिका को ख़ारिज कर दिया है और इसी वजह से आप के 27 विधायकों को राहत की साँस मिली है।

समझा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति की याचिका पर यह फैसला लिया है।

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