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कुंडा से विधायक राजा भैया के खिलाफ SC-ST एक्ट में FIR दर्ज, दोषी होने पर आजीवन कारावास की है सजा

कुंडा: प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से आने वाले बाहुबली नेता व जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ़ राजा भैया पर एससी एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक बूथ संख्या २०९ रैय्यापुर में समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट राकेश कुमार पासी को राजा भैया ने अपनी गाडी में बैठाकर बुरी तरह पीटा।

राकेश के मुताबिक उसने राजा भैया के बूथ एजेंट द्वारा बूथ कैप्चरिंग का विरोध किया था जिसके बाद राजा भैय्या अपने 15 समर्थको के साथ पहुंचे व अपनी गाड़ी में ले जाकर उसे बुरी तरह पीटा व जातिसूचक गालियां भी दी।

राकेश कुमार पासी कि तहरीर पर कुंडा पुलिस थाने ने राजा भैय्या, सुभाष सिंह, गोपाल केसरवानी व 15 अज्ञात लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। FIR के मुताबिक IPC 147, 367, 342, 323, 504, 506, 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)va व एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
जिन धाराओं में राजा भैया पर FIR की गई है उनमे आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। एससी एसटी एक्ट में अगर दोषी करार दिए जाते है तो आजीवन कारावास का प्रावधान है।

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