नीमच केस: प्रशासन ने 7 आरोपियों के ढहाए घर, SC/ST एक्ट के तहत पीड़ित परिजनों को मिले ₹4.12 लाख
नीमच: मध्यप्रदेश के नीमच में पिछले दिनों हुई घटना के बाद प्रशासन ने आरोपियों के अवैध मकानों को जमीदोंज कर दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी पीड़ित के परिजन से मिलकर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है।
नीमच, तहसील सिंगोली के ग्राम बांणदा में घटित घटना में पुलिस ने 8 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने रविवार को आरापियों महेंद्र गुर्जर, अमरचंद गुर्जर, सत्यनारायण गुर्जर, छीतर गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, गोपाल गुर्जर व लोकेश बलाई के मकान भी ध्वस्त कर दिये है।
कलेक्टर नीमच मयंक अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने ग्राम बांणदा पहुँचकर मृतक कान्हा उर्फ कन्हैया लाल भील के परिवारजन से भेंट की और उनकी हर संभव सहायता करने का विश्वास दिलाया।
कलेक्टर अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक वर्मा ने मृतक के दो बड़े भाइयों और काका सहित अन्य परिवारजन से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। पुलिस अधीक्षक वर्मा ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 2016 के तहत सिंगोली तहसील के ग्राम बांणदा निवासी पीड़ित परिवार को 4 लाख 12 हजार ₹500 की राहत सहायता स्वीकृत की गई है।
मृतक स्व. कान्हा उर्फ कन्हैया लाल भील की वारिस पत्नी ममता बाई भील और उसके पुत्र दुर्गाशंकर भील को राहत सहायता स्वीकृत कर तत्काल भुगतान के निर्देश दिए गए हैं।