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दलित प्रेमिका ने ऊँची जाति के प्रेमी पर लगाया SC-ST एक्ट, कोर्ट ने व्हाट्सप्प चैट पढ़ कर दी जमानत

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एससी एसटी कोर्ट ने एक 24 वर्ष के युवक को उसके द्वारा पेश किये गए व्हाट्सप्प चैट व फोटो के आधार पर जमानत प्रदान की है। दरअसल जिले की रहने वाली एक 25 वर्षीय दलित छात्रा ने एक युवक पर दुष्कर्म व दलित उत्पीड़न का आरोप लगाया था। युवती की ओर से दी गई तहरीर पर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट समेत कई धाराओं में युवक के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

तहरीर पर कार्यवाई करते हुए गोरखपुर थाने की पुलिस ने युवक को 30 जून को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद से युवक जेल में बंद था।

कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में अभियुक्त के वकील हर्षपाल वर्मा ने कोर्ट के सामने दोनों के मध्य प्रेम सम्बन्ध होने की बाते कही थी। हर्षपाल जी ने इसके लिए दोनों के बीच पिछले 5 वर्षो की व्हाट्सप्प चैट को कोर्ट को सौपा था। साथ ही कई ऐसी फोटो भी न्यायलय को उपलब्ध कराई थी जिससे उनके मध्य प्रगाढ़ रिश्तो की बाते सामने आई।

सभी पक्षों व तथ्यों को देखते हुए विशेष जज सुनील कुमार जैन ने कहा कि ” अभियुक्त व पीड़िता के मध्य लम्बे समय से मित्रता थी। साथ ही युवती पढ़ी लिखी महिला व अपना बुरा भला सोचने में पूर्णतः सक्षम है। व्हाट्सप्प चैट से प्रतीत होता है कि लड़की और लड़के के बीच मजबूत रिश्ता था। वहीं कई मौके पर लड़की द्वारा लड़के से अपने खाते में पैसा डालने को भी कहा गया है”

कोर्ट ने युवक को जमानत देते हुए कहा कि ट्रायल काफी लम्बा चल सकता है ऐसे में सभी तथ्यों को देखते हुए युवक को जमानत देना ही न्यायोचित मालूम पड़ता है।

हमारी बातचीत में आरोपी पक्ष ने लड़की द्वारा लगातार पैसा मांगने का आरोप लगाया है। परिजनों के अनुसार जब लड़के ने पैसे देने से मना कर दिया तो युवती ने उसपर एससी एसटी एक्ट समेत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया था।


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