हाथरस पीड़ित परिवार को 50 लाख की लालच व ग़लत बयान का दवाब बनाने पर मुकदमा दर्ज
हाथरस (UP): हाथरस कांड में पीड़ित परिवार के साथ प्रलोभन देने के मामले में FIR दर्ज की है।
हाथरस कांड के बाद उत्तरप्रदेश में कथित जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश का दावा प्रशासन ने किया है। जिसको लेकर अब राजनीतिक दलों, कुछ पत्रकारों, व अन्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की हो गई है।
आज हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने एक बयान जारी कर कहा कि “हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने और जातीय द्वेष फैलाने के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयान देने के लिए दबाव बनाने और उन्हें 50 लाख रुपये का प्रलोभन देने आदि के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है।”
ADG, लॉ एंड ऑर्डर ने आगे कहा कि “कल भीड़ कोविड गाइडलाइन्स का उल्लंघन करते हुए हिंसा पर उतारू हो गई, हल्का बल उपयोग करके स्थिति को नियंत्रित किया गया। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के विरूद्ध अभियोग पंजिकृत किए गए हैं।”
हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर कुछ अराजक तत्व प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने और जातीय द्वेष फैलाने के उद्देश्य से पीड़ित परिवार को भड़काने, गलत बयान देने के लिए दबाव बनाने और उन्हें 50लाख रुपये का प्रलोभन देने आदि के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है : ADG, लॉ एंड ऑर्डर,UP https://t.co/6gKN7RHrLy
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 5, 2020
भीम आर्मी चीफ पर भी मामला:
हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जातीय हिंसा फैलाने पर तीन FIR दर्ज दर्ज की गई हैं। एक FIR में भीम आर्मी प्रमुख चंद्र शेखर सहित अज्ञात 400 लोगों के विरुद्ध धारा 147, 441 व 144 का उल्लंघन की FIR दर्ज की गई है।
जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश:
हाथरस कांड को लेकर अब उत्तरप्रदेश में सरकार ने सामाजिक सौहार्द तोड़ने की कोशिश करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि न्यूज एजेंसी PTI के अनुसार एक अधिकारी ने कहा कि लखनऊ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित सोशल मीडिया पर कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के लिए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिसमें आरोप है कि इसके द्वारा जातीय हिंसा को भड़काने व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी।
भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 500 (मानहानि) सहित विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार रात हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया । पुलिस उपायुक्त (मध्य) सोमेन बरमा ने कहा: “सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जिससे समुदायों के बीच दुश्मनी हो सकती है, सामाजिक ताने-बाने और सौहार्द में छेड़छाड़ हो सकती है, और एक धार्मिक भावना भी प्रभावित हो सकती है।”
ऑडियो टेप साजिश बता रहा है: मंत्री
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