ऋग्वेद

बच्चों में शुरू से संस्कार देने के लिए UP में शुरू होंगे ‘संस्कार पाठशाला’, सिखाए जाएंगे संस्कृत श्लोक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने कहा है कि वह राज्य भर के गाँवों और शहरी क्षेत्रों में “संस्कार पाठशालाओं” को मुफ्त में शुरू करने की योजना बना रहा है।

इन शालाओं को शुरू करने के पीछे उद्देश्य होगा कि बुनियादी ज्ञान और संस्कृत की समझ के साथ बुनियादी शिष्टाचार, नैतिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति पर सबक दिया जा सके।

इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के हवाले से संगठन के प्रमुख वाचस्पति मिश्रा ने सोमवार को कहा “हमारे यूपी संस्कृत संस्थान के हिस्से के रूप में, हमने कम उम्र से बेहतर संस्कार प्रदान करने के लिए बच्चों के लिए मुफ्त कक्षाएं शुरू करने की योजना बनाई है। हम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बच्चों को इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं और इस तरह की शिक्षा संस्कृत के बुनियादी ज्ञान के साथ देते हैं। यह योजना पिछले साल ही शुरू होनी थी, लेकिन महामारी के कारण हम ऐसा नहीं कर सके। हमारी योजना उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विस्तारित करने की है।”

चुन्नू मुन्नू संस्कृत पाठशालाओं में नामांकित छात्रों को अन्य बातों, मूल शब्दों, श्लोकों और संस्कृत की कहानियों को भी पढ़ाया जाएगा। बच्चों को मूल्यों और शिष्टाचार भी सिखाया जाएगा, जिसमें वे अपने माता-पिता के पैरों को कैसे छूना चाहिए, प्राणायाम कैसे करते हैं। कोविड-19 महामारी समाप्त होने के बाद कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है। उस समय तक, संगठन को राज्य भर के लगभग 1,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की उम्मीद है।

‘संस्कार’ कक्षाओं के भाग के रूप में, हम छात्रों को हमारे भारतीय संस्कारों के बारे में पढ़ाने की योजना बनाई हैं, जैसे कि हमारे माता-पिता के पैर छूना, ‘प्रणाम’, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना, महिलाओं का सम्मान करना और अन्य बुनियादी शिष्टाचार जो निजी प्ले स्कूलों के पाठ्यक्रम से गायब हैं। हम 5 साल की उम्र से कक्षा 5 तक के बच्चों को लक्षित करेंगे।

अपने संगठन में बुनियादी ढांचे के बारे में पूछे जाने पर, मिश्रा ने कहा कि शिक्षा केंद्र आंगनवाड़ी स्कूलों के संस्कृत रूप की तरह होंगे, जिन्हें किसी अलग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं और उन्हें मंदिर या पंचायत भवन जैसे किसी भी स्थान पर पढ़ा सकते हैं। कक्षाएं एक घंटे से अधिक नहीं होगी।

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