राजस्थान: कोर्ट ने 12 SIMI सदस्य इंजीनियरिंग छात्रों को सुनाई उम्रकैद की सजा, जिहाद के नाम पर करते थे उगाही
जयपुर: राजस्थान की जयपुर जिला अदालत ने 2014 में गिरफ्तार किए गए 13 कथित सिमी सदस्यों में से 12 को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है।
सभी युवा इंजीनियरिंग छात्र थे, जिन्हें राजस्थान पुलिस के एटीएस और एसओजी द्वारा मार्च 2014 में गिरफ्तार किया गया था जिनके आतंकवादी संगठन ‘इंडियन मुजाहिदीन’ से संबंध थे।
एटीएस (आतंकवाद-रोधी दस्ते) और एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) ने मार्च 2014 में दिल्ली के एटीएस से इनपुट प्राप्त करने के बाद जयपुर, सीकर, पाली और जोधपुर के 13 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने राजधानी में कुछ आतंकवादियों से पूछताछ की थी। राजस्थान के युवा कथित तौर पर स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे।
दिल्ली एटीएस की सूचना पर, राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च 2014 को इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। पिछले सात साल से जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था। बरी किया गया युवक छोटू खान, मुशर्रफ इकबाल का पुत्र, जोधपुर का निवासी है।
2014 में राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किए गए 13 संदिग्ध युवकों पर एक प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े होने का आरोप था, और कथित तौर पर राजस्थान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसी गतिविधियों में लिप्त थे।
राजस्थान के एटीएस ने यह भी दावा किया था कि जयपुर से गिरफ्तार किए गए मारूफ के एक रिश्तेदार उमर ने सिमी के स्लीपर सेल को सक्रिय करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से इन युवाओं से संपर्क किया था। इसके बाद, ये युवा सक्रिय हो गए और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गए। हालांकि, एटीएस और एसओजी ने किसी भी हमले को अंजाम देने से पहले इन 13 युवाओं को पकड़ लिया।
पकड़े गए युवकों को फर्जी दस्तावेज दिखाकर, जिहाद के नाम पर धन उगाही, आतंकवादियों को पनाह देने और बम विस्फोट करने के लिए बार-बार सिम खरीदने का दोषी पाया गया है। एटीएस ने उनके पास से लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बरामद किए थे।