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MP में पत्थरबाजी से नुकसान की भरपाई पत्थरबाजों की संपत्ति नीलाम करके होगी, बनेगा कानून

भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ एक कड़ा कानून लाएगी, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति या किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की क्षति के लिए उनकी संपत्ति की नीलामी करने का प्रावधान होगा।

यह कदम उज्जैन, इंदौर और मंदसौर जिलों में मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरने वाले राम भक्तों सदस्यों द्वारा निकाली गई रैलियों के दौरान हुई झड़पों के दौरान हुई पथराव की खबरों के बाद है। रविवार को भोपाल में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, सीएम ने कहा कि “पत्थरबाज समाज के दुश्मन हैं, पथराव कोई सामान्य अपराध नहीं है क्योंकि इससे मौतें हो सकती हैं, आतंक फैल सकता है और कानून-व्यवस्था बाधित हो सकती है।”

चौहान ने कहा कि “मध्य प्रदेश में कानून का शासन कायम रहेगा, ऐसे अपराधी छोटे अपराधी थे और संदिग्ध को बख्शा जाता था। अब तक, यह (पथराव) एक मामूली अपराध माना जाता था, लेकिन हम एक कानून ला रहे हैं, जो अपराधियों को दंडित करेगा।”

उन्होंने कहा कि पथराव के अलावा, ऐसे अपराधी अक्सर सार्वजनिक संपत्ति और आगजनी का सहारा लेते हैं, यहां तक ​​कि घरों और दुकानों को भी जलाते हैं। लोगों को लोकतंत्र में शांति से अपने मुद्दों को उठाने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है।”

नए कानून के तहत, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को न केवल कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि नुकसान के लिए भी भुगतान करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो नुकसान का भुगतान करने के लिए उनकी संपत्तियों को नीलामी के लिए रखा जाएगा। यहां तक ​​कि अगर निजी संपत्तियों को जानबूझकर बर्बाद किया जाएगा, तो दोषी को मालिकों द्वारा किए गए नुकसान के लिए भुगतान करना होगा। चौहान ने कहा, “मैंने इन कानूनों को बनाने के निर्देश दिए हैं और इस पर काम शुरू हो चुका है।”

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