MP में OBC आरक्षण 14 से 27% करने वाला अध्यादेश मंजूर, 73% सीटें आरक्षित
एमपी CM कमलनाथ ने 6 मार्च को OBC के लिए 27% और EWS के लिए 10% कोटा के साथ 60,000 खाली सरकारी नौकरियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की घोषणा की थी,
भोपाल (एमपी) : प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल नें एमपी में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने वाले अध्यादेश को रविशंकर मंजूरी दे दी है |
एमपी CM कमलनाथ ने 6 मार्च को ओबीसी के लिए 27% और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) के लिए 10% कोटा की घोषणा की थी । कमलनाथ ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 60,000 खाली पदों और 2% महंगाई भत्ते को भरने की भी घोषणा की थी। किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद सागर जिले में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए, CM ने कहा, “BJP नेता, जो हमेशा OBC के हित में काम करने के बारे में बातें करते हैं वो अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में उनके लिए सरकारी कोटा नहीं बढ़ा सके। ”
कोटा में बढ़ोतरी के साथ, मध्य प्रदेश में ओबीसी और ईबीसी के लिए 73 नौकरियां आरक्षित होंगी। राज्य में ओबीसी की आबादी 3.70 करोड़ है, जो 7.26 करोड़ की कुल आबादी का 51% से अधिक है। अनुसूचित जाति एमपी की कुल जनसंख्या का 15.51 % और अनुसूचित जनजातियों का 21.1% है।
CM ने 60,000 खाली सरकारी नौकरियों को भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की भी घोषणा की। इसके आगे कमलनाथ नें कहा ” SC-ST के लगभग 20,000 बैकलॉग के रिक्त पद भरे जाएंगे। राज्य के युवाओं को इस विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा | ”
Madhya Pradesh Governor Anandiben Patel has approved ordinance to increase reservation for Other Backward Classes (OBCs) from 14 per cent to 27 per cent. (File pic) pic.twitter.com/fcRJajNBd3
— ANI (@ANI) 10 मार्च 2019