जिन्न उतारने के नाम पर दलित महिला कांस्टेबल के साथ मौलाना ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
बागपत – मामला उत्तरप्रदेश के बागपत जिले का है, जहां एक मौलाना मोहम्मद जुबैर ने दलित महिला कांस्टेबल के बेटे का जिन्न उतारने की आड़ में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
जानिए क्या है पूरा मामला?
मामला अगर साधु संत या हिन्दू सभ्यता को बदनाम करने का होता या हिन्दूओं को अंधविश्वासी बताने का होता तो असानी से खबरों में आ जाता लेकिन मामला धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, इसलिए खबरों में आने की जगह जमीन में दबा दिया गया।
जानकारी के अनुसार 2017 में बागपत की रहने वाली एक दलित महिला कांस्टेबल के बेटे का सड़क हादसे में एक्सीडेंट हो गया था। महिला द्वारा काफी इलाज कराने पर भी बेटे के ठीक न होने पर किसी ने उसे मौलाना के बारे में बताया, इसी बीच जुलाई 2018 में वह अपने बेटे को मौलाना के पास ले गई। जहां मौलाना मोहम्मद जुबैर द्वारा उसके बेटे पर जिन्न का साया बताकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे डरा धमका कर ब्लैकमेल करने लगा।
इसी बीच महिला ने अक्टूबर 2019 में महिला थाना बागपत में मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौलाना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
कोर्ट ने मौलाना को सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले पर जल्द ट्रायल को पूरा करते हुए एडीजे स्पेशल एससी/एसटी एक्ट शैलेंद्र पांडेय की कोर्ट ने मौलाना मोहम्मद जुबैर को दोषी ठहराते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ साथ उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।