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सरकार का ऐलान “केंद्र की नौकरियों में 10% आरक्षण 1 फरवरी से लागू”

अधिसूचना के मुताबिक "आरक्षण हेतु आय व संपत्ति प्रमाणपत्र की जाँच तहसीलदार रैंक से कम नहीं, दस्तावेज़ की जांच सावधानी पूर्वक करना होगा"

नईदिल्ली : केंद्र सरकार की नौकरियों में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण की व्यवस्था एक फरवरी से सभी केंद्रीय नौकरियों और सेवाओं में लागू हो जाएगी।

केंद्र के सभी कार्यकालयों में जारी हुई आरक्षण हेतु अधिसूचना :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बाद अब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने भी इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है।

सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को भेजे गए कार्यालय ज्ञापन (ऑफिस मेमोरेंडम) में शीतकालीन सत्र में सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आर्थिक आरक्षण के प्रावधान के लिए किए गए संविधान संशोधन और आरक्षण के लिए तय किए गए नियम और शर्तों की विस्तार से जानकारी दी गई है।

ये परिवार होंगे आरक्षण के हकदार :

इसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ वही परिवार उठा पाएंगे, जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपये से कम होगी। किसान वर्ग में जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती की जमीन होगी। इसके अलावा शहर में 1000 स्क्वायर फीट से कम का फ्लैट, 100 स्क्वायर यार्ड से कम का रिहायशी प्लॉट होगा।

आरक्षण लागू करने के निर्देश सभी मंत्रालयों, विभागों के सचिवों, वित्तीय सेवा विभाग, पब्लिक इंटरप्राइजेज, रेलवे बोर्ड को दे दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय, नीति आयोग, संघ लोकसेवा आयोग सहित सभी आयोगों को दी गई है।

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