27% OBC आरक्षण नहीं, भूपेश सरकार को झटका देते हुए हाईकोर्ट नें लगाया स्टे !
रायपुर (CG) : राज्य में 27% OBC आरक्षण के कारण 82% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट नें राज्य में 82% आरक्षण पर स्टे लगा दिया है यानी फ़िलहाल OBC को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मंगलवार 10 सितंबर को भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य में 82% आरक्षण पर याचिकाएं डाली गई थी।
#Chhattisgarh HC stays Congress govt decision to enhance reservation for OBC to 27% that took overall reservation quota to 82% in state.
— All India Radio News (@airnewsalerts) October 4, 2019
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मंगलवार 10 सितंबर को भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य में 82% आरक्षण पर याचिका डाली गई थी।
एक याचिकाकर्ता आदित्य तिवारी ने कहा था कि “छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश – 2019 में SC, ST, OBC व EWS सहित 82% प्रतिशत आरक्षण देने पर चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। अध्यादेश द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया जोकि उच्चतम न्यायालय का था।”
Petition in Chhattisgarh high court against 82% reservation in state https://t.co/5asiwUc4bf
— TOI Cities (@TOICitiesNews) September 10, 2019
【लेखक : शिवेंद्र तिवारी, फॉलो करें ट्विटर पर @ShivendraDU98】