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27% OBC आरक्षण नहीं, भूपेश सरकार को झटका देते हुए हाईकोर्ट नें लगाया स्टे !

रायपुर (CG) : राज्य में 27% OBC आरक्षण के कारण 82% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट नें राज्य में 82% आरक्षण पर स्टे लगा दिया है यानी फ़िलहाल OBC को 27% आरक्षण नहीं मिलेगा।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मंगलवार 10 सितंबर को भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य में 82% आरक्षण पर याचिकाएं डाली गई थी।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मंगलवार 10 सितंबर को भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य में 82% आरक्षण पर याचिका डाली गई थी।

एक याचिकाकर्ता आदित्य तिवारी ने कहा था कि “छत्तीसगढ़ लोक सेवा अध्यादेश – 2019 में SC, ST, OBC व EWS सहित 82% प्रतिशत आरक्षण देने पर चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। अध्यादेश द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया जोकि उच्चतम न्यायालय का था।”

याचिकाकर्ता ने कहा था कि “इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 में आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।”
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा SC/ST व OBC आरक्षण 1994 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश की घोषणा की थी, जिसने अनुसूचित जाति के आरक्षण अनुपात को 16% से 13%, अनुसूचित जनजाति में 20% से 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग 14% से 27% और अन्य आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए भी 10% आरक्षण दे दिया था।
Bhupesh Baghel , CG CM
याचिकाकर्ता आदित्य नें कहा इस संशोधन ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 सप्लीमेंट (3) SCC 217 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर निर्धारित कानून का औपचारिक रूप से उल्लंघन किया है।
हालांकि आज शुक्रवार को आदित्य तिवारी व यूथ फ़ॉर इक्विलिटी सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नें राज्य में 82% आरक्षण पर स्टे लगा दिया है। जिसमें OBC आरक्षण को प्रमुख रूप से लगभग डबल 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था ।

【लेखक : शिवेंद्र तिवारी, फॉलो करें ट्विटर पर @ShivendraDU98

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