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बिन विरोध बिहार विधानसभा नें पास किया 10% आर्थिक आरक्षण

बिहार: नीतीश कुमार ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में विचार के लिए मानदंड क्या होगा इसके लिए जल्द ही नियमों को तैयार करने के बाद एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

पटना (बिहार) : बिहार विधानसभा ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिला पाने में 10 प्रतिशत आरक्षण देने से संबंधित एक विधेयक सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

केंद्र सरकार ने संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का हाल में निर्णय लिया था । बिहार पदों, एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण विधेयक 2019 के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में विचार के लिए मानदंड क्या होगा इसके लिए जल्द ही नियमों को तैयार करने के बाद एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने गत एक फरवरी को केंद्र द्वारा इसके लिए पारित अधिनियम को इस प्रदेश में भी लागू किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी थी । वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग (एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2) के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

बिहार विधानसभा द्वारा इस विधेयक के अतिरिक्त अन्य पारित विधेयकों में बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) विधेयक 2019, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) संशोधन विधेयक 2019, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक 2019, बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2019, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) विधेयक 2019, बिहार प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति संशोधन विधेयक 2019 और बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2109 शामिल हैं |

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