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आंध्र प्रदेश: हाईकोर्ट ने 11 किसानों के खिलाफ दर्ज Sc/St एक्ट केस को खारिज कर दिया

अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अमरावती किसानों के खिलाफ मामलों को खारिज करने का सनसनीखेज फैसला दिया।

उच्च न्यायालय ने बुधवार को कृष्णयपलेम किसानों पर लगाए गए एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं को हटा दिया। इससे पहले, किसानों ने एट्रोसिटी एक्ट हटवाने के लिए एक याचिका दायर की और वकील ने किसानों की ओर से दलीलें दी गई थी।

इन तर्कों को सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कृष्णाप्पलेम में 11 किसानों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं को हटा दिया जाना चाहिए और खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अक्टूबर में उस समय तनाव बढ़ गया था जब राजधानी में कृष्णयपालम के पास किसानों ने अमरावती क्षेत्र में तीन राजधानियों के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आ रहे एक ऑटो को रोक दिया। उसी रात, मंगलगिरी मंडल YSRCP SC सेल के अध्यक्ष ईपुरी रवि बाबू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए गए किसानों से उन्हें खतरा है।

पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए थे जिनमें एससी और एसटी अत्याचार अधिनियम शामिल था। किसानों को पहले नरसरावपेट उप-जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था और मंगलवार को वहां से गुंटूर जिला जेल भेज दिया गया था। उस क्रम में उन्हें हथकड़ी में लाने से कड़ी आलोचना हुई। गिरफ्तार किए गए सात लोगों में से पांच एससी और दो बीसी थे। एससी, किसान यूनियनों और विभिन्न दलों ने एससी और एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत एससी के खिलाफ मुकदमा चलाने पर नाराजगी जताई। तब किसानों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

किसानों की ओर से वकीलों ने अदालत के सामने दलील दी कि एट्रोसिटी के मामले तभी दायर किए जाने चाहिए जब एससी, एसटी पर अन्य जातियों या समुदायों द्वारा हमला किया गया हो। लेकिन इस मामले में, पुलिस ने एससी किसानों के खिलाफ अत्याचार दर्ज किया है।

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