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असम में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पटाखे बैन करने के आदेश की होगी समीक्षा, CM बोले: सरकार से नहीं लिया गया परामर्श

गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) द्वारा जारी उस आदेश की समीक्षा करने को कहा है जिसमें दिवाली सहित आगामी त्योहारों में हरे पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों को फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए थे।

सोमवार को जारी एक बयान में राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कथित तौर पर, सरकार के साथ किसी भी परामर्श के बिना, पटाखों और अन्य प्रतिबंधों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने इस पर ध्यान दिया है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है।

बता दें कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीसीबी द्वारा शुक्रवार 22 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें दिवाली सहित आगामी त्योहारों में हरे पटाखों को छोड़कर सभी पटाखों को फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए थे।

पीसीबी ने निम्नलिखित निर्देश दिए थे:

1. इस संबंध में अगली सूचना तक राज्य में हरित पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

2. राज्य में केवल हरे पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, और दिवाली के दौरान केवल दो घंटे यानी रात 8 बजे से रात 10 बजे तक फोड़ने की अनुमति है। इस बीच छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी।

3. उपरोक्त निर्दिष्ट त्योहारों के अलावा, राज्य में सीमित अवधि (दो घंटे से अधिक नहीं) के लिए केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त निर्देशों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, आयुक्त और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। दैनिक कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को प्रस्तुत की जानी है।

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