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‘पीड़ित के केवल दलित होने से Sc/St एक्ट नहीं लग सकता’- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए एक फैसले में कहा कि दलित या आदिवासी समुदायों से संबंधित सभी अपमान या धमकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, संबंधित पीड़ित को उसकी जाति की वजह से अपमान या धमकी देने पर ही कानून के तहत अपराध कहलाएगा।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व में तीन-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के लिए सभी अपमान या धमकी एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध नहीं होगी जब तक कि इस तरह का अपमान या धमकी पीड़ित के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के होने के कारण हो।

अदालत ने कहा कि अपमान का उद्देश्य विशेष रूप से पीड़ित को उसकी जाति के लिए अपमानित करना होना चाहिए।

अदालत ने कहा कि “अधिनियम के तहत अपराध केवल इस तथ्य पर स्थापित नहीं किया जाता है कि शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है जब तक कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि पीड़ित ऐसी जाति से संबंधित है।”

अदालत ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य उल्लंघन करने वालों को दंडित करना है जो अपमान, अपमान और उत्पीड़न को भड़काते हैं। फैसले में कहा गया है कि इसका मकसद समाज के कमजोर वर्ग के खिलाफ उच्च जाति के कृत्यों को दंडित करना है।

अदालत एक व्यक्ति, हितेश वर्मा द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत अधिनियम के तहत एक दलित महिला को उसके घर में कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के लिए बुक किया गया था। अदालत ने पाया कि वर्मा के खिलाफ आरोप अधिनियम के तहत मूल घटक को पूरा नहीं करते हैं कि इस तरह का अपमान सार्वजनिक दृष्टि से होना चाहिए था।

चूंकि लोगों की अनुपस्थिति में चार दीवारों के भीतर घटना घटी, इसलिए अधिनियम के तहत वर्मा के खिलाफ आरोप नहीं बनें। उन पर साधारण आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

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