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‘SC/ST महिला को धर्म बदल कर शादी करने पर SC/ST के लाभ नहीं- MP में कानून !

भोपाल: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार लवजिहाद के साथ दलितों के धर्मांतरण व शादी को लेकर भी कानून बनाने पर विचार कर रही है।

आज एक बयान में विधानसभा अध्यक्ष (सामयिक) रामेश्वर शर्मा ने कहा कि “हमारे सरकार ने ‘लव जिहाद’ पर एक सख्त कानून बनाने का फैसला किया है। यह कानून बहुत सख्त होगा। लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने में शामिल लोगों पर अपहरण और लूट का भी होगा आरोप।”

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने दलितों के धर्मांतरण को लेकर कहा कि “हम एक ऐसे प्रावधान पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की किसी भी महिला का धर्म परिवर्तन होने के बाद मुस्लिम या ईसाई पुरुष से विवाह किया जाता है। तब वह एसटी / एससी के लाभ के हकदार नहीं होंगे।”

आगामी सत्र में लवजिहाद पर बिल:

वहीं मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने एक बयान में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी।

सहयोगी भी मुख्य आरोपी जैसी सजा का अधिकारी:

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।

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