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राजस्थान: नौकरी से निकालने पर लाइब्रेरियन ने लगाया प्रिंसिपल पर SC-ST एक्ट

वही प्रिंसिपल एसएस मलिक द्वारा आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा गया कि इसमें जाति का कोई लेना देना नहीं है, तय नियमो के आधार पर ही उनको बाहर किया गया है।

चूरू: चूरू में एक प्रिंसिपल द्वारा लाइब्रेरियन को नौकरी से निकाले जाने के बाद लाइब्रेरियन ने प्रिंसिपल पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

मामला प्रभुधन डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है जहाँ के लाइब्रेरियन चौथमल के द्वारा उपयुक्त कार्य न किये जाने के बाद संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल ने उन्हें नौकरी से हटा दिया था।



प्रिंसिपल एसएस मलिक ने उन्हें एक नोटिस थमाया की अब वह कॉलेज में अपनी सेवा नहीं दे सकते है जिसके बाद चौथमल द्वारा थाने में एससी एसटी एक्ट के तहत तहरीर दी गई जिसमे उन्होंने आरोप लगाया की प्रिंसिपल ने उनसे कहा था कि उसे नीच काम भी करने होंगे जिसको मना करने पर प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया।

वही प्रिंसिपल एसएस मलिक द्वारा आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि इसमें जाति का कोई लेना देना नहीं है, तय नियमो के आधार पर ही उनको बाहर किया गया है।

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