SC-ST एक्ट के बाद मोदी सरकार नें अध्यादेश से पलटा सुप्रीमकोर्ट का 13 प्वाइंट आरक्षण
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय/कॉलेज को 'विभाग या विषय' के बजाय एक इकाई मानते हुए " केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अध्यादेश, 2019 " के प्रस्ताव को मंजूरी दी
नईदिल्ली : दलितों व ओबीसी के हित में मोदी सरकार नें इस बार सुप्रीम कोर्ट के 13 प्वाइंट रोस्टर आरक्षण को खत्म कर दिया है |
केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में विश्विद्यालयों में चल रहे सुप्रीमकोर्ट के 13 प्वाइंट रोस्टर आरक्षण को पलटने का अध्यादेश को मंजूरी मिल गयी है |
PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय / कॉलेज को ‘विभाग या विषय’ के बजाय एक इकाई मानते हुए ” केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 ” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार नें कहा कि ” इस निर्णय से सभी योग्य प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण मानकों में सुधार की उम्मीद है। “
अब शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक रिक्तियों को भरने की अनुमति मिलेगी | यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुच्छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधान SC-ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण मानदंड के साथ अनुपालन और निर्धारित किए जाएंगे।
Cabinet approves proposal for promulgation of “The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Ordinance, 2019
— ANI (@ANI) 7 मार्च 2019