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SC-ST एक्ट के बाद मोदी सरकार नें अध्यादेश से पलटा सुप्रीमकोर्ट का 13 प्वाइंट आरक्षण

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय/कॉलेज को 'विभाग या विषय' के बजाय एक इकाई मानते हुए " केंद्रीय शैक्षिक संस्थान अध्यादेश, 2019 " के प्रस्ताव को मंजूरी दी

नईदिल्ली : दलितों व ओबीसी के हित में मोदी सरकार नें इस बार सुप्रीम कोर्ट के 13 प्वाइंट रोस्टर आरक्षण को खत्म कर दिया है |

केन्द्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में विश्विद्यालयों में चल रहे सुप्रीमकोर्ट के 13 प्वाइंट रोस्टर आरक्षण को पलटने का अध्यादेश को मंजूरी मिल गयी है |

PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय / कॉलेज को ‘विभाग या विषय’ के बजाय एक इकाई मानते हुए ” केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 ”  के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सरकार नें कहा कि ” इस निर्णय से सभी योग्य प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण मानकों में सुधार की उम्मीद है। “

अब शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक रिक्तियों को भरने की अनुमति मिलेगी | यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुच्छेद 14, 16 और 21 के संवैधानिक प्रावधान SC-ST और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण मानदंड के साथ अनुपालन और निर्धारित किए जाएंगे। 

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