उत्तर प्रदेश

लकी नंबर नहीं मिला तो लाठी से पीटकर की पुजारी की हत्या, आरोपी मोहम्मद जीशान गिरफ्तार

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में थाना नांगल स्वाट टीम व थाना नांगल पुलिस द्वारा पुजारी हत्याकाण्ड का पर्दाफाश कर घटना में संलिप्त अभियुक्त मोहम्मद जीशान हत्या में प्रयुक्त लाठी सहित गिरफ्तार किया गया है।

11 दिसंबर को ग्राम नांगल के जय महाकाली मंदिर के पुजारी रामदास गिरि का शव मंदिर परिसर में पड़े होने की सूचना मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा शव का कब्जे में लिया गया। मृतक के सिर में डंडे की चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेड इंजरी (सिर में चोट लगने से मृत्यु होना) पाया गया।

घटना के सम्बन्ध में मनोज कुमार शर्मा पुत्र सतीश कुमार शर्मा निवासी ग्राम व थाना नांगल की तहरीर पर थाना नांगल पर अज्ञात के विरुद्ध एक मुकदमा IPC की धारा 304 के तहत दर्ज किया गया।

पुलिस द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण व संलिप्त अभियुक्त की जल्द गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम / थाना नांगल पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त मोहम्मद जीशान को मुखविर की सूचना पर मण्डावर चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

सर्विलांस टीम द्वारा अभियुक्त की मृतक से वार्ता, कॉल डिटेल तथा लोकेशन के आधार पर घटना का खुलासा किया गया। अभियुक्त की निंशादेही पर घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद की गयी।

अभियुक्त जीशान द्वारा पूछताछ में बताया कि मृतक जय महाकाली मन्दिर के पुजारी बाबा रामदास गिरि के पास काफी लोग सट्टे का लकी नम्बर लेने आते थे। वह भी बाबा रामदास गिरि के पास लकी नम्बर लेने गया तथा लकी नम्बर लेने के लिये एक फोन तथा 51 हजार रूपये नगद बाबा रामदास गिरि को दिये थे।

पैसे व फोन देकर भी सट्टे का लकी नम्बर न निकलने पर सट्टे में उसे करीब 05 लाख का नुकसान हो गया। इसी से क्षुब्ध होकर जीशान दिनाँक 10/11 दिसंबर की रात्रि में बाबा रामदास गिरि के पास पहुंचा तथा लकी नम्बर न निकलने पर कहासुनी व मारपीट हो गयी मारपीट के दौरान सिर में चोट लगने से बाबा रामदास गिरि की मृत्यु हो गयी।

पुलिस के मुताबिक अभियुक्त द्वारा अपनी गलती मानते हुये हत्या करना स्वीकार किया गया है। अभियोग में धारा 304 IPC का लोप कर धारा 302 IPC की वृद्धि की गयी है।

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