लखनऊ: निर्धारित कीमत से ज्यादा मूल्य में बेच रहा था रेमडिसिवर इंजेक्शन, आरोपी सैय्यद गिरफ्तार
लखनऊ: पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा कोविड -19 महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर धोखाधड़ी कर निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य मे बेचने वाला अभियुक्त सैय्यद फसीउर्रहमान गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिनांक 9 मई को समय प्रातः 09.15 बजे थाना वजीरगंज लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा कोविड -19 महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर धोखाखड़ी कर निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य मे बेचने वाला अभियुक्त सैय्यद फसीउर्रहमान उर्फ शब्बु पुत्र सैय्यद फजलुर रहमान निवासी अनुपम नगर मोतीझील कालोनी ऐशबाग थाना वाजारखाला लखनऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पुलिस के मुताबिक मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि महामारी के इस समय मे लोगो के इलाज मे रेमडेसिविर इंजेक्शन पाने के लिए परेशान हैं। ऐसी स्थिती में लोगों के मजबूरी का फायदा उठाकर कम कीमत में रेमडेसिविर इन्जेक्शन खरीद कर अधिक पैसा कमाने के उद्देश्य से काला बाजारी करके अधिक मूल्य मे बेचने के उद्देश्य से रेजीडेन्सी तिराहे के पास अपनी स्कूटी के साथ खड़े होकर इन्तजार कर रहा है अगर जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है।
इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखबिर के रेजीडेन्सी तिराहे के पास पहुंची तो दूर से ही एक स्कूटी के पास खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करके मुखबिर ने बताया कि यही वह व्यक्ति है जो रेमडेसिविर दवा की काला बाजारी कर रहा है और मुखबिर चला गया।
पुलिस वालों द्वारा रोकने पर हडबडाकर भागने का प्रयास किया परन्तु पुलिस जन द्वारा अभियुक्त को समय 09.15 बजे प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना सैय्यद फसीउर्रहमान उर्फ शब्बू पुत्र सैय्यद फजलुर रहमान निवासी अनुपम नगर मोतीझील कालोनी ऐशबाग थाना वाजारखाला लखनऊ बताया।
इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु 0 अ 0 सं0-162/2021 धारा 417/420/271/188 भादवि व 53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 व 3 महामारी अधिनियम 1897 व 18 ए व 27 औषधि और प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 पंजीकृत किया। विवेचक द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।