‘किसी हिंदू को सजा दिए बिना जाने मत देना’: यूं ताहिर हुसैन ने भड़काई मुस्लिम भीड़, दिल्ली कोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली दंगों पर दिल्ली कोर्ट ने गहरी साज़िशों की परतें निकाली हैं।
दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए, दिल्ली की एक अदालत ने पाया है कि उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूसरे समुदाय के खिलाफ अपने समुदाय को उकसाया और भड़काया।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने कहा कि संज्ञान लेने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी। अदालत ने 28 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आरोपियों को पेश करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि “दंगे एक सुनियोजित तरीके से हुए थे, जिसके परिणामस्वरूप अच्छी तरह से रची गई साजिश थी। और कथित तौर पर इस भीड़ का नेतृत्व करने वाले नेता हुसैन द्वारा रचा गया था। हुसैन ने उन्हें अपनी इमारत की छत पर जाने की सुविधा प्रदान की और अन्य सहायता प्रदान की कि बड़े पैमाने पर दंगे हो सकें, जिससे अन्य समुदाय के जान माल का नुकसान हो सके। प्रथम दृष्टया आरोपी ताहिर हुसैन ने 24 और 25 फरवरी को चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से और उसके घर से भीड़ का नेतृत्व किया था।”
कोर्ट ने कहा कि “आरोपी व्यक्तियों, हसीन (उर्फ सलमान), नाजिम, कासिम, समीर खान, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम और शोएब आलम, के साथ साजिश में गैरकानूनी भीड़ को इकट्ठा करने के लिए ताहिर नें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन लोगों के एक ही इरादे थे व पास में अवैध सामग्रियां भी थीं।”
अदालत ने आगे कहा “हुसैन ने कथित रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए अपने समुदाय को भड़काया और उकसाया, यह दावा करते हुए कि हिंदुओं ने कई मुस्लिमों को मार दिया है और शेरपुर चौक पर उनकी दुकानों को आग लगा दी है और उन्हें किसी भी हिंदू को सजा दिए बिना जाने नहीं देना है।”
“हुसैन के उकसावे/भड़काने पर, मुसलमान हिंसक हो गए और 24 फरवरी और 25 फरवरी को हिंदू समुदाय पर दुकानों और पेट्रोल बमों को जलाना शुरू कर दिया और उस इलाके में स्थित अपने घरों को भी निशाना बनाया। तत्पश्चात, अनियंत्रित भीड़ दंगाइयों में बदल गई और दंगों की प्रक्रिया में अंकित शर्मा को पकड़ लिया और उन्हें चांद बाग पुलिया तक खींच लिया और तेज और धारदार हथियारों का क्रूर तरीके से इस्तेमाल करके उनकी हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से कई लोगों ने उनके शव को नाले में फेंक दिया।”
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, शर्मा की हत्या के लिए हुसैन को नौ अन्य लोगों- अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम, सलमान, नाजिम, कासिम, समीर खान के साथ मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया गया है। सभी आरोपी जेल में हैं।
आरोप पत्र में कहा गया है कि वे चांद बाग पुलिया की तरफ से आए थे, नेता के घर से हुसैन के उकसावे पर शर्मा को पकड़ा, और उन्हें खींचकर पीटा और तेज और धारदार हथियारों से मारकर उनकी हत्या कर दी। उन्होंने शव को नाले में फेंक दिया। अगले दिन उसका शव बाहर निकाला गया। शव परीक्षण से पता चला कि उनके शरीर पर 51 गंभीर चोटें थीं।
आरोप पत्र में कहा गया है कि जिस तरह से अंकित शर्मा को कोल्ड ब्लडेड दंगाइयों ने मारा था, उसने समाज के सामाजिक ताने-बाने को हिला दिया है और स्थानियों के मन में एक डर पैदा कर दिया है।
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