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NIA कोर्ट द्वारा 2013 पटना सीरियल ब्लास्ट केस में 9 सिमी आतंकी दोषी करार, मोदी की थी रैली

पटना: 8 साल पुराने पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में पटना स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सिमी के 9 आतंकवादियों को दोषी करार दिया है।

एनआईए की विशेष अदालत ने 09 आरोपी सिमी आतंकवादियों के खिलाफ 2013 में हुए पटना सीरियल बम विस्फोट मामलों में फैसला सुनाया और उन्हें दोषी ठहराया। 

दोषी पाए गए आतंकी हैं: इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम, हैदर अली, नुमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी, अजहरुद्दीन कुरैशी, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज, असलम, मोहम्मद इफ्तेकार आलम हैं।

NIA द्वारा दो मामले क्रमशः 01.11.2013  और 31.12.2013 को दर्ज किए गए थे, जो 27/10/2013 को पटना रेलवे जंक्शन और गांधी मैदान पर हुए बम विस्फोटों की एक श्रृंखला से संबंधित थे

पटना रेलवे जंक्शन पर एक विस्फोट में एक आरोपी तारिक आजम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान 01.11.2013 को मृत्यु हो गई थी। गांधी मैदान पटना में 11.40 से 12.45 बजे के बीच छह विस्फोट हुए थे, जहां भाजपा की हुंकार रैली हो रही थी और जहां गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे। 

गांधी मैदान में हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 89 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 

जांच के बाद दिनांक 24.04.2014 को 01 अभियुक्त के विरुद्ध संयुक्त आरोप-पत्र तथा 10 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 22.08.2014 को पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया गया। इनमें से एक आरोपपत्रित आरोपी, एक किशोर, को किशोर न्याय बोर्ड, पटना द्वारा पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। एक मृतक आरोपी के खिलाफ आरोप समाप्त कर दिए गए हैं। 

आज दोषी ठहराए गए 9 आरोपियों के खिलाफ सजा की मात्रा एनआईए की विशेष अदालत पटना द्वारा 01.11.2021 को सुनाई जाएगी।

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