CM योगी ने मथुरा-वृंदावन में कृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग KM क्षेत्र को घोषित किया तीर्थ स्थल, माँस व शराब की बिक्री प्रतिबंधित
मथुरा: योगी सरकार ने कृष्ण भक्तों के लिए एक और खुशखबरी देते हुए मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल का 10 वर्ग किलोमीटर का दायरा तीर्थस्थल घोषित किया जिसके तहत अब यहां 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस नही बिकेगा।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड, क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।
तीर्थस्थल घोषित होने के साथ अब यहां 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा।
जन्माष्टमी पर CM योगी ने की थी घोषणा
गौरतलब है कि मथुरा में कृष्णोत्सव 2021 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा था कि संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध की योजना बनाने के साथ-साथ इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी अन्य व्यापार में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने सुझाव दिया कि मथुरा की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए शराब और मांस के व्यापार में लगे लोग दूध बेचना शुरू कर सकते हैं, जो कि भारी मात्रा में पशु दूध का उत्पादन करने के लिए जाना जाता था।