चीन के झिंजियांग से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिकी सीनेट में कानून पारित
वाशिंगटन: अमेरिकी सीनेट ने बुधवार को चीन के झिंजियांग क्षेत्र से उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया है।
एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट्स के मुताबिक उइगर बधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम के तहत यह माना जाएगा कि झिंजियांग में निर्मित सामान जबरन श्रम के साथ बनाया गया है और इसलिए 1930 के टैरिफ अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, जब तक कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रमाणित नहीं किया जाता है।
सर्वसम्मति से पारित कानून में हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति जो बिडेन के व्हाइट हाउस में भेजे जाने से पहले बिल को प्रतिनिधि सभा से भी पारित करना होगा। यह स्पष्ट नहीं था कि यह कब हो सकता है।
रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रुबियो, जिन्होंने डेमोक्रेट जेफ मर्कले के साथ कानून पेश किया, ने सदन से शीघ्र कार्रवाई करने का आह्वान किया।
रूबियो ने एक बयान में कहा, “हम मानवता के खिलाफ सीसीपी के चल रहे अपराधों से आंखें नहीं मूंदेंगे, और हम निगमों को उन भयावह दुर्व्यवहारों से लाभ के लिए मुफ्त पास की अनुमति नहीं देंगे।”
मर्कले ने कहा “किसी भी अमेरिकी निगम को इन दुर्व्यवहारों से लाभ नहीं होना चाहिए। किसी भी अमेरिकी उपभोक्ता को अनजाने में जबरन श्रम से उत्पाद नहीं खरीदना चाहिए।”
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सहयोगियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस उपाय को सदन में मजबूत समर्थन मिलेगा, यह देखते हुए कि सदन ने पिछले साल लगभग सर्वसम्मति से इसी तरह के उपाय को मंजूरी दी थी।
अधिकार समूहों, शोधकर्ताओं, पूर्व निवासियों और कुछ पश्चिमी सांसदों और अधिकारियों का कहना है कि शिनजियांग के अधिकारियों ने 2016 से लगभग एक लाख उइगर और अन्य मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हिरासत में लेकर जबरन श्रम कराया है।