अदनान सामी नें किया CAA का समर्थन, बोले- ‘मुस्लिम हूँ, पर भारत में सुरक्षित’ !
नईदिल्ली : सिंगर अदनान सामी नें CAA को लेकर कहा कि मुस्लिम हैं पर भारत में सुरक्षित हैं।
सिंगर अदनान सामी नें विवादों में रहे नागरिकता कानून का समर्थन जताया है। अदनान सामी शुक्रवार को इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव-2020 में बोल रहे थे तब उनसे CAA को लेकर सवाल पूछा गया।
सबसे पहले अदनान सामी से एक्टर आमिर खान की उस टिप्पणी के बारे में पूछा गया जिसमें आमिर और उनकी पत्नी ने भारत में असुरक्षित महसूस करने की बातें कही थी। जिसके बाद देश में ‘असहिष्णुता’ बहस भी छिड़ गई थी। असहिष्णुता वाले बयान पर अदनान बोले कि “मुस्लिम होने के नाते मैं भारत में सुरक्षित महसूस करता हूं।”
आमिर खान के बयान ‘वे भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं’ पर अदनान सामी: एक मुसलमान होने के नाते, मैं भारत में सुरक्षित महसूस करता हूं। यह भारत में असुरक्षित महसूस करने वाले हर व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर है। pic.twitter.com/yT2d583YWj
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2020
आपको बता दें कि अदनान, पाकिस्तानी मूल के नागरिक हैं और उन्होंने 2016 में ही भारतीय नागरिकता ली थी।
CAA के सवाल पर जवाब देते हुए, सिंगर अदनान ने कहा कि, ‘जहां तक CAA का संबंध है, मैं एक राजनेता नहीं हूं, मैं एक संगीतकार हूं। CAA की मेरी बुनियादी समझ यह है कि यह एक ऐसा कार्य है जोकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे लोकतांत्रिक देशों में सताए गए अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए किया गया है।”
Adnan Sami at ‘India Ideas Conclave 2020’, when asked ‘Aamir Khan says he feels unsafe in India. Does he feel (Sami) safe & what’s his opinion on the CAA?’: …Citizenship Amendment Act is for fast-tracking people wanting citizenship in India, it’s not for Indians in India.
— ANI (@ANI) February 28, 2020
आगे अदनान नें कहा कि “CAA तीन देशों के अल्पसंख्यकों की नागरिकता को लेकर बहुत कम समय में तेजी से काम करने के लिए कानून है ताकि वे अल्पसंख्यक भारत में एक निश्चित सुरक्षित वातावरण में आ सकें।”
अंत में उन्होंने मुस्लिमों की नागरिकता पर स्पष्ट करते हुए कहा कि “CAA का मतलब यह नहीं है कि एक मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिल सकती है। 1950 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन इसमें अवधि लगभग 11 वर्ष है। मुझे इसी अधिनियम के माध्यम से नागरिकता मिली है और कल कोई और लेना चाहता है तो वो अभी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं।”