‘सिख दंगों के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों को पकड़ने की बजाय प्रोमोशन मिला- सिख नेता का गृहमंत्री को पत्र
नई दिल्ली: सिख विरोधी दंगों में अदृश्य शक्ति के खिलाफ जांच के लिए सिख नेता ने गृहमंत्री को पत्र लिखा है।
सुप्रीम कोर्ट को 1984 के सिख विरोधी दंगों में 186 मामलों की जांच करने वाली जस्टिस ढींगरा कमेटी नें लगभग छह महीने पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। द ट्रिब्यून रिपोर्ट के अनुसार अब इसके बाद भाजपा के सिख नेता और “हस्तक्षेपकर्ता” आरपी सिंह खालसा ने गृह मंत्री अमित शाह को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
सिंह ने अपने पत्र में गृहमंत्री को लिखा है कि मामले में दोषियों के खिलाफ भारत सरकार के “वादा” को तत्काल बिना किसी देरी के वादे के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। वादे को याद दिलाते हुए केंद्र द्वारा तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, जैसा कि गृह मंत्रालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था।
सिंह ने केंद्र से इस संगठित नरसंहार के पीछे “अदृश्य हाथ” की जांच के लिए एक नई एसआईटी बनाने का भी आग्रह करते हुए कहा कि, “यह भी ध्यान में रखते हुए प्रार्थना की जाती है कि 30 साल से अधिक समय के बाद भी सिख समुदाय को न्याय नहीं दिया गया है।”
उन्होंने कहा कि “रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से यह दोहराया गया है कि हिंसा, दंगों के साथ-साथ इसमें शामिल व्यक्तियों को मंजूरी, लेकिन दंगाइयों तक सीमित नहीं है, वास्तव में सरकार के शीर्ष से अदृश्य हाथ से सुनियोजित थे। हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के बजाय पिछले 30 वर्षों में कई पुलिस अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया है।”
1984-सिख दंगा: भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह (@rpsinghkhalsa) ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से जस्टिस ढींगरा कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप दंगों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। pic.twitter.com/Q9NjoE8vMC
— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 23, 2020
सिखों को न्याय के लिए गुजरे जमाने:
सर्वोच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2018 को अपने आदेश में 186 मामलों के संबंध में आगे की जांच के संबंध में दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। समिति को औपचारिक रूप से 9 फरवरी, 2018 को एमएचए द्वारा अधिसूचित किया गया था। समिति के दो सदस्य फरवरी में शामिल हुए, हालांकि, तीसरे सदस्य व्यक्तिगत आधार बताते हुए शामिल नहीं हुए। सिंह के हस्तक्षेप पर, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर, 2018 को समिति के संविधान को दो-सदस्यीय में बदल दिया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ढींगरा और आईपीएस अभिषेक दुलार शामिल थे।
14 दिसंबर, 2018 को, MHA ने समिति को फिर से अधिसूचित किया। 15 जनवरी, 2020 को एमएचए ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने एसआईटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसने 1984 के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली पुलिस के कई कर्मियों को फंसाया और कहा कि इसके अनुसार कार्रवाई होगी।
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