आवश्यक नहीं कि SC/ST एक्ट में अपराध दर्ज हुआ तो सीधे आरोपी गिरफ्तार हो: तेलंगाना हाईकोर्ट
हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर पत्रकार को धमकी देने पर पुलिस द्वारा विधायक को गिरफ्तार करने के निर्देश देने से इनकार करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इसलिए कि अपराध एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, तो सीधे तौर पर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस को व वार्था तेलुगु दैनिक में एक पत्रकार, गुगुलोथ संतोष नाइक ने रिपोर्ट किया था कि विधान सभा के सदस्य पाटनचेरु विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके गुर्गे मुख्य सड़कों से सटे हुए मुख्य जमीनों को कब्जा कर लिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त रिपोर्ट से प्रभावित होकर, विधायक ने याचिकाकर्ता को फोन किया और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, उन्हें और उनके माता-पिता को गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए और जाति के नाम पर उनके साथ असभ्य तरीके से दुर्व्यवहार किया। इसी को लेकर उसने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर विधायक के खिलाफ 08.12.2020 को धारा 448, 504, 506 के तहत धारा 109 आईपीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (निवारण) की धारा 3 (2) (वीए) के साथ अपराध दर्ज किया गया।
पत्रकार ने अपनी रिट याचिका में आरोप लगाया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और रिपोर्ट किए गए अपराध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस संबंध में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए, अदालत ने कहा कि केवल अपराध के पंजीकरण पर, यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।