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सुप्रीमकोर्ट नें तेजस्वी को दिया 50 हजार जुर्माने का झटका, कहा ‘खाली करो बंगला…’

CJI गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने पर तेजस्वी को 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है

नईदिल्ली : देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के RJD नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया है |
हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीमकोर्ट से तेजस्वी को झटका : 
बिहार में नेता प्रतिपक्ष और RJD सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी द्वारा दायर उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट नें रद्द कर दिया है, जिसमें उन्होंने सरकारी बंगले को खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी अदालत में मुख्य न्यायाधीश यानी CJI रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वाली पीठ ने बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए तेजस्वी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है ।
तेजस्वी को बंगला मिला था जब वह उप मुख्यमंत्री थे :
RJD नेता तेजस्वी का बंगला राजधानी पटना के देशरत्न मार्ग पर स्थित है। बंगले को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचे थे। बिहार सरकार के आवास विभाग ने जिला प्रशासन को इस मामले में नोटिस जारी किया था। बंगला खाली कराने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचा था। इन लोगों में भवन निर्माण के अधिकारी भी मौजूद थे।
आपको बता दें कि तेजस्वी को ये बंगला तब मिला था जब वह राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। और वह इस पद से हटने के बाद भी इसी बंगले में रह रहे थे। लेकिन कोर्ट के सख्त आदेश से अब उन्हें ये बंगला खाली करना होगा।

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