दशकों बाद विस्थापित कश्मीरी पंडितों को मिलेगा J&K का निवास प्रमाणपत्र, नया ‘डोमिसाइल कानून’ जारी !
जम्मू कश्मीर : दशकों बाद विस्थापित कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने वाला निवास नियम प्रदेश में लागू हुए हैं।
जम्मू-कश्मीर के आए नए निवास नियमों पर भाजपा ने खुशी जताई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा नें नियमों की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे सभी शरणार्थियों और केंद्र शासित प्रदेश से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों को उनका लंबित अधिकार मिलेगा।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से सोमवार को जारी नए निवास नियमों से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी, वाल्मीकि समाज के लोगों, समुदाय से बाहर शादी करने वाली महिलाओं और गैर पंजीकृत प्रवासी कश्मीरियों और विस्थापित लोगों को जल्द ही निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि, ”जम्मू-कश्मीर गैजेट में शामिल किए गए नए डोमिसाइल नियम स्वागतयोग्य है। यह सभी शरणार्थियों को उनका लंबे समय से लंबित अधिकार देगा।”
आगे जोड़ते हुए कहा कि “वेस्ट पाक रिफ्यूजी, भारत के दूसरे हिस्सों से जाकर दशकों से रह रहे एससी वर्कर्स और जम्मू-कश्मीर से बाहर रह रहे कश्मीरी पंडितों के बच्चे डोमिसाइल के लिए दावा कर सकते हैं। सभी के लिए समानता और गरिमा।”
The new domicile rules gazetted in J&K are a welcome step. This will give the long due rights to all refugees incl those from West Pak, SC workers from rest of India settled in J&K for decades,children of KPs living outside J&K to claim domicile now.
Equality & Dignity for all. pic.twitter.com/wymWMuvp6l— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) May 19, 2020
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