एमपी पेंच

MP में सरकारी व निजी संपत्ति को हानि पहुंचाने वालों से होगी वसूली, अगली कैबिनेट में आएगा कानूनी मसौदा

भोपाल: मध्यप्रदेश में अब सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों से होगी वसूली होगी जिसके लिए अधिकरण गठित किया जाएगा।

राज्य में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। गृह, विधि-विधायी और संसदीय कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को बताया कि प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कानून लागू होने के बाद लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालो से वसूली की जाएगी।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि उपद्रवियों से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तैयार कानूनी ड्राफ्ट को मंज़ूरी के लिए आगामी केबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद प्रदेश में लोक एवं निजी सम्पत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक, 2021 लागू हो जाएगा।

दावा अधिकरण का होगा गठन

गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि तैयार किये गये ड्राफ्ट में दावा अधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिकरण सामान्य जन-जीवन में अशांति के दौरान उपद्रवियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुँचाये गये नुकसान की वसूली एवं किये गये नुकसान का निर्धारण करेगा। अधिकरण द्वारा निर्धारित की गई राशि नुकसान करने वाले आन्दोलनकारियों/प्रदर्शनकर्ताओं से वसूल की जायेगी।

अधिकरण के पास होंगी सिविल न्यायालय की शक्तियाँ

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस विधेयक में व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा साम्प्रदायिक दंगा, हड़ताल, बन्द, प्रदर्शन, मार्च, जुलूस, सड़क यातायात अवरूद्ध करना या ऐसे किसी भी जमाव से, जिससे किसी सम्पत्ति को नुकसान हो, ऐसे कृत्य से हुए नुकसान का निर्धारण दावा अधिकरण द्वारा किया जायेगा। अधिकरण को सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी। राशि की वसूली के अतिरिक्त आपराधिक प्रकरण पृथक से दर्ज किया जा सकेगा।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक सम्पत्ति के नुकसान के मामले में जिला मजिस्ट्रेट या उस सम्पत्ति के प्रभारी शासकीय अधिकारी द्वारा याचिका प्रस्तुत की जायेगी और निजी सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति के स्वामी द्वारा याचिका प्रस्तुत की जायेगी।

इससे सम्बंधित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button