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मप्र – कुल्हाड़ी मारकर ब्राह्मण युवक की हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने हरिदीन आदिवासी को सुनाई उम्रकैद की सजा

छतरपुर – मध्य प्रदेश में युवक की बर्बर हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने का मामला जिले के बड़ामलहरा का हैं, जहां मोहित बाजपेयी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने के आरोप में कोर्ट ने आरोपी आदिवासी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई हैं।

जानिए क्या था मामला?

खबरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना पिछले साल 2020 की है, जहां बड़ामलहरा निवासी हरिदीन आदिवासी मोहित बाजपेयी के साथ गाली गलौज कर रहा था। इसी बीच गाली देने से रोकने पर हरिदीन आदिवासी ने मोहित के गले पर कुल्हाड़ी से हमला कर वहां से भाग गया था। जहां हमले के बाद पीड़ित की मौत हो गई थी।

जिसके बाद मृतक के भाई हरिमाधव बाजपेयी की रिपोर्ट पर बड़ामलहरा पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट में पीड़ित की तरफ से पैरवी करते हुए अजय कुमार मिश्र ने हत्या के मामले के सभी सबूत और गवाहों को कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा बिजावर की अदालत ने आरोपी हरिदीन आदिवासी को आईपीसी की धारा 302 में दोषी पाते हुए 1,000 रूपये जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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