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हलाला & बहुविवाह पर सुनवाई के लिए CJI को लिखा गया पत्र, याचिका में असंवैधानिक करार की गई थीं प्रथाएं

नई दिल्ली: मुस्लिम प्रथाओं को असंवैधानिक बताने वाली याचिका की सुनवाई के लिए CJI को पत्र लिखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कल भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को एक पत्र भेजकर मुस्लिम समुदाय के भीतर प्रचलित बहुविवाह और निकाह हलाला जैसी लंबित याचिका को चुनौती देने वाली प्रथाओं की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मामले को तत्काल आवश्यक माना जाए और जल्द से जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

बता दें कि दायर रिट याचिका में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 के उल्लंघन के लिए बहुविवाह, हलाला व शरीयत अदालतें अवैध और असंवैधानिक हैं और यह बहुविवाह IPC धारा 494 के तहत अपराध है।

Supreme Court Advocate, Ashvini Upadhyay

याचिका का विषय मुस्लिम पर्सनल लॉ के संदर्भ में है जो मुस्लिम पुरुषों को एक साथ चार पत्नियां रखने की इजाजत देता है, जिससे मुस्लिमों पर आईपीसी की धारा 494 का अनुचित प्रभाव पड़ता है, जिससे मुस्लिम पत्नी को शिकायत दर्ज करने में कोई गुरेज नहीं है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले न केवल यह देखा है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव की जांच की जानी चाहिए, बल्कि यह भी निर्देश दिया गया था कि एक जनहित याचिका को अलग से पंजीकृत किया जाए।

 उपाध्याय ने शीर्ष अदालत के कई पिछले फैसलों का हवाला दिया है, जिन्होंने बहुविवाह की प्रथा को सार्वजनिक नैतिकता के लिए हानिकारक माना है और यह देखा है कि इसे राज्य द्वारा अलग किया जा सकता है क्योंकि यह मानव बलि या सती प्रथा को प्रतिबंधित कर सकता है। न्यायालय ने पहले यह भी विचार लिया है कि किसी धर्म द्वारा निषिद्ध प्रथाओं को अनुमति नहीं दी जाती है या यह एक धार्मिक प्रथा या धर्म का सकारात्मक सिद्धांत नहीं बन जाता है, क्योंकि एक प्रथा केवल धर्म की मंजूरी प्राप्त नहीं करता है क्योंकि इसकी अनुमति है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, बहुविवाह पर प्रतिबंध लंबे समय से सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के हित में समय की जरूरत है। चूंकि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास की रक्षा करता है, लेकिन उन प्रथाओं का नहीं जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए काउंटर चला सकती हैं। बहुविवाह की प्रथा न तो मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के आधुनिक सिद्धांतों के साथ सामंजस्यपूर्ण है, और न ही इस्लामी विश्वास और कई इस्लामिक राष्ट्रों के अभिन्न अंग पहले से ही इस तरह के प्रथाओं पर प्रतिबंध, प्रतिबंधित या विनियमित कर चुके हैं।

याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार कानून के सिद्धांतों पर CJI बोबडे का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है जो लिंग के बीच भेदभाव को रोकते हैं। जबकि महिलाओं और पुरुषों के बीच गैर-भेदभाव और समानता मानवाधिकार कानून के केंद्रीय सिद्धांत हैं।

याचिकाकर्ता ने इसलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से मामले को जल्द से जल्द सुनने का अनुरोध किया है क्योंकि यह मुद्दा सार्वजनिक महत्व, लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा का है। इस मामले को शुरू में 26 मार्च, 2018 को वापस सुना गया था, जब तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने नोटिस जारी किया था और रजिस्ट्री को बहुविवाह, हलाला, के 5 प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए बड़ी बेंच के गठन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले को रखने का निर्देश दिया था।

Letter to CJI concerned with Halala & Polygamy, Source: India Legal

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