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‘दंगाइयों से वसूली’ कानून लाने वाला पहला राज्य बना UP का योगीराज !

लखनऊ (UP) : योगी सरकार नें दंगाइयों से वसूली का कानूनी अध्यादेश पास कर दिया है।

दंगा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर यूपी की योगी सरकार सख़्ती बरतती रही है लेकिन अब इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

शुक्रवार को UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020” लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इसके बाद जल्द ही इस अध्यादेश की नियमावली बनाई जाएगी और फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। विधेयक के बारे में जानकारी योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने न्यूज एजेंसी को उपलब्ध कराई।

योगी सरकार के इस नियम को हॉल में काफ़ी समर्थन मिला है जहां गुजरात कर्नाटक की पुलिस नें वसूली के लिए इस नियम को उपयोग किया वहीं अब दिल्ली दंगों में भी नुकसान पहुंचानें वालों से संपत्ति जब्ती की बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही है।

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