हाईकोर्ट ने अभिनेता मंसूर अली को टीकों पर फर्जी सूचना फैलाने के लिए 2 लाख जुर्माना देने का दिया आदेश
मद्रास: मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कॉलीवुड अभिनेता मंसूर अली खान को COVID टीकों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए राज्य सरकार को 2 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
रिपब्लिक रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर अली खान को अप्रैल में तमिलनाडु में कोविड -19 टीकाकरण अभियान पर कथित रूप से गलत सूचना फैलाने और अभिनेता विवेक की मौत से जोड़ने के लिए गैर-जमानती प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मंसूर अली खान ने सिम्स अस्पताल में अभिनेता विवेक के निधन के बाद कथित तौर पर ‘लोगों की हत्या’ के लिए सरकारी अधिकारियों और सरकार को निशाना बनाया था और दावा किया था कि कोविड -19 वैक्सीन लगाए जाने से पहले दिवंगत कॉमेडियन ठीक थे।
अभिनेता मंसूर अली खान ने बुक किया
मंसूर अली खान, जिन्होंने पहले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में खुद को चुनाव से बाहर कर लिया था, ने शनिवार को कथित तौर पर मीडियाकर्मियों से कहा था कि वो अपने चुनाव अभियान के दौरान सड़कों पर सोने और भिखारियों के साथ भोजन साझा करने के बावजूद वायरस से संक्रमित नहीं हुए थे और मास्क पहनना सरकार का ‘मूर्खतापूर्ण कार्य’ है।
बीजेपी ने अभिनेता मंसूर अली खान के खिलाफ COVID-19 इनोक्यूलेशन ड्राइव के बारे में गलत जानकारी फैलाने और अभिनेता विवेक की मौत को टीका से जोड़ने के लिए शिकायत दर्ज की थी। बीजेपी की शिकायत के बाद, अभिनेता ने एक सत्र अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) ने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत मंसूर अली खान के खिलाफ एक याचिका दायर की थी।