हरियाणा में आंदोलनों में नुकसान की भरपाई नुक़सान करने वाले उपद्रवियों से करने वाला कानून लागू
चंडीगढ़: हरियाणा में आंदोलनों में नुकसान की भरपाई नुक़सान करने वाले उपद्रवियों से करने वाला कानून लागू हो गया है।
संपत्ति क्षति-वसूली विधेयक-2021, बिल पर हरियाणा के राज्यपाल ने अपनी मुहर लगा दी है। अब हरियाणा में यह कानून लागू हो गया है। राज्य में आंदोलनों में नुकसान की भरपाई अब नुक़सान करने वाले उपद्रवियों से होगी।
2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 11 हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली अधिनियम, 2021 हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्ध लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अक्धारण हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बंधित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु है।
मार्च में विधानसभा में हुआ था पास
गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा ने मार्च 2021 में हिंसक विरोध प्रदर्शन के जिम्मेदारों से नुकसान की वसूली करने वाले विधेयक को पारित कर दिया था। जो अधिकारियों को संपत्ति के नुकसान के लिए हिंसक प्रदर्शनकारियों से मुआवजे की वसूली करने की अनुमति देगा।
जब विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ध्वनि मत से विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया पूरी कर रहे थे, कांग्रेस के दो विधायकों ने विधेयक को वापस लेने की मांग की थी।
कांग्रेस का विरोध
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि विधेयक विरोध प्रदर्शन के दौरान दुकानों को जलाने और अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को जवाबदेह बनाने के लिए था। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर एस कादियान ने दावा किया था कि विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे विधेयक की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने कहा था कि यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब किसान विरोध पर बैठे हैं।
हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को 15 मार्च को सदन में पेश किया गया था। जिसके तीसरे दिन एक घंटे की चर्चा के बाद इसे पारित किया गया था।
हरियाणा की संपत्ति पर ढाई करोड़ जनता का हक
वहीं इस विधेयक के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि प्रदेश की संपत्ति पर हरियाणा की अढाई करोड़ जनता का हक है और इसे सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधानसभा में हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान संपत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 पारित किया गया है।