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सिस्को में दलित शोषण का केस हुआ रद्द, प्रमोशन नहीं होने पर झूठा मुकदमा किया था दायर

कैलिफ़ोर्निया: अमेरिका स्थित सिस्को कंपनी में एक दलित द्वारा अपने बॉस पर लगाए गए जातिवादो के आरोपों के केस को कैलिफ़ोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट ने रद्द कर दिया है। यह जानकारी कैलिफ़ोर्निया के डिपार्टमेंट ऑफ़ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग ने अमेरिकी कोर्ट में दिए अपने नोटिस में कही है।

ज्ञात होकि एक दलित इंजीनियर ने अपने दो सुपर वाइजर पर यह आरोप लगाए थे जिसे लेकर भारतीय मीडिया ने बहुत हो हल्ला मचाया था। वहीं हमने अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले इसका खंडन कर दिया था जिसे अब जाँच में सही पाया गया है। जिसके चलते डिपार्टमेंट ने इसे उठाने के कुछ महीने बाद ही इससे खुद को अलग करने का फैसला लिया है।

क्या था पूरा मामला
दरअसल कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट कि ओर से किये गए केस में दलित इंजीनियर का नाम जॉन डो(बदला हुआ नाम) बताया गया था। डिपार्टमेंट के मुताबिक डो को दलित होने की वजह से उसके सीनियर मैनेजर सुन्दर अय्यर व रमण कोमपेल्ला प्रताड़ित करते थे व उसके साथ अछूतो जैसा व्यवहार किया जाता था जिसके कारण उसका प्रमोशन व अन्य खर्चो को रोक दिया जाता था।

मामला गंभीर होने के साथ बहुत पेचीदा भी था क्यूंकि इस मामले का कोई प्रमाण नहीं था। जिसकी जाँच में हमने पाया था कि एक बार किसी विषय पर जॉन डो को दोनों सीनियर्स ने कहा था कि आपने आरक्षण से इंजीनियरिंग संस्थान IIT में दाखिला लिया था।

जिसपर जॉन डो बुरी तरह चिढ गया जिसके बाद उसका अपने दोनों सीनियर्स के साथ मनमुटाव शुरू हो गया था। ज्ञात होकि जॉन डो को सिस्को में इंजीनियर के तौर पर वर्ष 2015 में नौकरी पर रखा गया था। वहीं वर्ष 2016 में जॉन डो ने अपने सीनियर्स पर पहली बार यह आरोप लगाए थे। जिसे कंपनी ने अपनी जाँच में झूठा करार देते हुए नकार दिया था।

आगे जॉन डो ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे कंपनी में निचले स्तर पर रखा जाता था व उसको अन्य लोगो के मुकाबले कम सैलरी व अवसर मिलते थे जिसका वादा जॉब देते वक़्त किया गया था। हालाँकि प्राइवेट कंपनी में सैलरी बढ़ाना व अवसर काबिलियत पर भी निर्भर करता है।

वहीं जॉन डो के आरोपों पर कंपनी की प्रवक्ता रोबिन ब्लम ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कंपनी पुरे जोरो से इस केस को लड़ेगी। आगे रोबिन ने कहा कि “हमारे पास कर्मचारियों की चिंताओं को सुलझाने के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है व हमने इसे 2016 में भी सुलझाया था। हम अपनी नीतियों को अच्छे से लागु करने के लिए प्रतिबद्ध है। ”

क्या कहा गया है जॉन डो की तरफ से
जॉन डो के मुताबिक उनके सुपर वाइजर ने कहा था कि तुमने आरक्षण लेकर IIT में एड्मिसन लिया था जिसपर डो ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद डो के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को उनसे अलग कर दिया गया था। जिसकी शिकायत जॉन ने एच आर डिपार्टमेंट से करी थी।

एच आर डिपार्टमेंट के मुताबिक आरक्षण वाली बात में कुछ गलत नहीं था
अपनी जाँच में एच आर डिपार्टमेंट ने पाया कि आरक्षण की बात करना कहीं से भी कानूनों के विरुद्ध नहीं था जिसके बाद जॉन डो की शिकायत को निरश्त कर दिया गया था। जिसके कुछ समय बाद जॉन डो ने अपनी सैलरी न बढ़ाने को लेकर फिर से पिछले केस को खुलवाने की गुजारिस करी जिसकी दुबारा जाँच में डिपार्टमेंट ने इसे ज़ात आधारित भेदभाव मानने से मना कर दिया था।

कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट में जॉन डो की गुजारिस पर किये गए केस पर सिस्को ने फिर दोहराया है कि कंपनी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसे हम जातीय आधारित भेदभाव कहे व साफ़ किया की वह पुरजोर तरीके से केस का सामना करेंगे ।

वहीं कई महीनो बाद कैलिफ़ोर्निया डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ़ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग ने इसे खुद ही रद्द करने का फैसला लिया है व अब वह इस केस को दलित कर्मचारी की ओर से नहीं लड़ना चाहती है।


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