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‘हिंदू राष्ट्र की मांग गुनाह नहीं’: जंतर मंतर केस में गिरफ्तार आयोजक प्रीत सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम के आयोजकों में से एक प्रीत सिंह को जमानत दे दी, जहां पिछले महीने कथित तौर पर सांप्रदायिक नारे लगाए गए थे।

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा याचिका की अनुमति है, याचिकाकर्ता को जमानत दे दी गई है।

एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट है कि गिरफ्तारी के बाद 10 अगस्त को न्यायिक हिरासत में भेजे गए प्रीत सिंह पर 8 अगस्त को यहां जंतर मंतर पर एक रैली में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने और युवाओं को एक विशेष धर्म के खिलाफ प्रचार करने के लिए उकसाने का आरोप है।

अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, प्रीत ने दावा किया कि वह कोई भड़काऊ भाषण देने या किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ कोई नारा लगाने में शामिल नहीं था।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोर्ट यह मानती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र की मांग धारा 153 ए आईपीसी के दायरे में आती है, तो मैं अपनी जमानत याचिका पर दबाव नहीं डालूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि नारेबाजी के समय वह स्थान पर मौजूद भी नहीं थे।

दिल्ली पुलिस ने सिंह की जमानत पर रिहाई की याचिका का विरोध किया था। 27 अगस्त को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि इकट्ठा होने का अधिकार और किसी के विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता संविधान के तहत निहित है।

हालांकि, ये पूर्ण नहीं हैं और इन्हें अंतर्निहित उचित प्रतिबंधों के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए।

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