18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो से यौन अपराध करने वालो को होगी फांसी की सजा, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
पोक्सो एक्ट वर्ष 2012 में यूपीए सरकार द्वारा बच्चो के प्रति हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए लाया गया था जोकि घटनाओ को रोकने में नाकाफी साबित हो रहा था।
नई दिल्ली : बीते दिनों कठुआ रेप केस और अन्य बच्चियों के बाद हुए हैवानियत भरे दुष्कर्मो से घिरने के बाद मोदी सरकार ने पोक्सो एक्ट को और कठोर बनाने का मन बना लिया था।
जिसके बाद आज कैबिनेट बैठक में मोदी सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालो को फांसी की सजा देने के प्रावधान को हरी झंडी दे दी है। सरकार की ओर से प्रेस कांफ्रेंस के जरिये इसकी पूर्ण जानकारी दी गई है जिसमे बताया गया की बच्चो को यौन अपराधों से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है, सरकार महिलाओ और बच्चो की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है।
Union Law Minister, Ravi Shankar Prasad: Cabinet has approved death penalty in aggravated sexual offences under the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. pic.twitter.com/E1JB8xCOOq
— ANI (@ANI) December 28, 2018
सरकार द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि एक्ट के अन्य सेक्शन 4, 5 और 6 में भी संशोधन किया जाएगा
आपको हम बताते चले की इस साल की शुरूआत में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नाबालिग बच्चों पर होने वाले यौन अपराधों पर लगाम लगाने के लिए एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा था।