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‘सहिष्णु परंपरा का फायदा…’ तांडव केस में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज: अमेज़न प्राइम वीडियो और ओटीटी वेब सीरीज़ तांडव के निर्माताओं को बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमेज़न प्राइम वीडियो कंटेंट की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की ज़मानत को खारिज कर दिया है।

मुनव्वर फारुकी घटना के साथ जोड़ते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की पीठ ने टिप्पणी की, “हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि इस तथ्य से स्पष्ट है कि गुजरात के एक स्टैंड-अप कॉमेडियन, मुनव्वर फारुकी ने इंदौर में एक नए साल के शो में हिंदू भगवान और देवी-देवताओं पर टिप्पणी की और एक मामले में गिरफ्तार होने से अनुचित प्रचार किया। यह दिखाता है। फिल्मों से यह चलन कॉमेडी शो में चला गया है।”

न्यायालय ने आगे कहा है कि “देश की उदार और सहिष्णु परंपरा का लाभ उठाते हुए ऐसे लोग बहुसंख्यक समुदाय के धर्म के पूज्य व्यक्ति को सबसे अधिक निर्लज्ज तरीक़े से पैसा कमाने का स्रोत बनाते हैं।”

ज्ञात हो कि इससे पहले, लखनऊ में अतिरिक्त निरीक्षक, हजरतगंज, अमरनाथ वर्मा द्वारा 18 जनवरी को पुरोहित, तांडव के निर्देशक, निर्देशक अब्बास, निर्माता हिमांशु कृष्ण महर और लेखक गौरव सोलंकी के खिलाफ वेब श्रृंखला के बारे में मामला दर्ज किया गया था।

हाल ही में लखनऊ पुलिस ने पुरोहित के सवालों की एक सूची तैयार की थी, जिनसे एक बंद कमरे में पूछताछ की गई थी। उसके वकील भी उसके साथ थे। लखनऊ के अलावा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुरोहित और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सैफ अली खान, जीशान अय्यूब अभिनीत वेब श्रृंखला के प्रीमियर के बाद, कुछ हिंदू संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने वेब श्रृंखला के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताई थी और आग्रह किया था कि सार्वजनिक दृश्य पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एफआईआर में नामित निर्माताओं और अन्य लोगों को ‘कीमत चुकाने’ के लिए तैयार रहने के लिए चेतावनी देने के बाद मामला बड़ा हो गया। हालांकि, फिल्म निर्माता अली अब्बास जफर ने बिना शर्त माफी जारी की।

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