सिर्फ़ मुस्लिमों को द्विविवाह की अनुमति नहीं दी जा सकती, असंवैधानिक है ये प्रथा- सुप्रीम कोर्ट में याचिका
नई दिल्ली: केवल एक धार्मिक समुदाय के लिए ही द्विविवाह की प्रथा की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जबकि यह अन्य धर्मों के व्यक्तियों के लिए निषिद्ध है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक दलील दी गई है जिसमें घोषणा की गई है कि यह प्रथा असंवैधानिक है, महिलाओं के प्रति दमनकारी है और समानता का विरोध करती है।
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से पांच व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका में यह भी प्रार्थना की गई है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 और मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 की धारा 2 जिसमें दोनों मुस्लिम पुरुषों को एक से अधिक पत्नी लेने में सक्षम बनाती हैं असंवैधानिक घोषित किया जाना।
IPC की धारा 494 में यह प्रावधान है कि ‘जो कोई भी पति या पत्नी जीवित है, वह किसी भी मामले में विवाह करता है, जिसमें ऐसे पति या पत्नी के जीवन के दौरान उसके विवाह के कारण से विवाह शून्य है, या तो इस विवरण के कारावास से दंडित किया जाएगा। एक शब्द जो सात साल तक विस्तारित हो सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।’
याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि ऐसे शब्द ‘किसी भी मामले में जिसमें आईपीसी की धारा 494 में होने वाली घटनाओं के कारण ऐसी शादी शून्य हो जाती है।
धारा 494 का यह हिस्सा मुस्लिम पुरुषों के बीच बड़े पैमाने पर विवाह की रक्षा करता है क्योंकि उनका व्यक्तिगत कानून इस तरह के विवाह को मंजूरी देता है और यह मुस्लिम पर्सनल लॉ है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 के कारण मुसलमानों को विवाह और तलाक के मामलों में नियंत्रित करता है।
याचिका में आगे एक घोषणा की गई है कि द्विविवाह की व्यवस्था महिलाओं के लिए तर्कहीन, अतार्किक, भेदभावपूर्ण और दमनकारी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) में निहित है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि जब मुस्लिम पति द्वारा दूसरी शादी करना अनुबंधित हो सकता है, यह अक्सर पहली पत्नी के लिए “भारी क्रूरता” का कारण बनता है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने अगस्त 2017 में मुसलमानों के बीच तत्काल ट्रिपल तालक की प्रथा को असंवैधानिक करार दिया था।