‘कोई सरकार के हां में हां नहीं मिलाता, तो क्या वो देशद्रोह होगा’- हाईकोर्ट मुंबई पुलिस को बोला
मुंबई: कंगना रनौत मामले की सुनवाई के दौरान, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफआईआर में राजद्रोह (धारा 124 ए आईपीसी) के अपराध को जोड़ने के ‘प्रवृत्ति’ पर चिंता व्यक्त की। “अगर कोई भी सरकार की के हां में हां नहीं मिलाता है, तो क्या वह देशद्रोह होगा?”
इस मामले की सुनवाई करने वाली डिवीज़न बेंच के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस एस एस शिंदे ने मुंबई पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील से पूछा। पीठ ने इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कथित सांप्रदायिक ट्वीट को लेकर बांद्रा पुलिस ने अभिनेता कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में राजद्रोह का अपराध जोड़ा है। “हम अन्य धाराओं को समझते हैं। लेकिन धारा 124 A? क्या आप देश के नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं?”, न्यायमूर्ति शिंदे ने वरिष्ठ अधिवक्ता रिजवान मर्चेंट से पूछा, जो मुंबई पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
न्यायमूर्ति शिंदे फिर से अभियोजक पर: “पुलिस ऐसे मामलों में धारा 124 ए आईपीसी (राजद्रोह) क्यों लगा रही है? कई मामलों में 124A का चालान किया जाता है। आप अधिकारियों के लिए उचित कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं कि किन-किन धाराओं को लागू किया जाना चाहिए।”
न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ भी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल द्वारा दायर एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद, पीठ ने पुलिस को प्राथमिकी के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई करने से रोकने का एक अंतरिम आदेश पारित किया। पीठ ने उन्हें 8 जनवरी को पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया।