UAE ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में किया संशोधन, अविवाहित जोड़े रह सकेंगे साथ, शराब प्रतिबंधो में भी छूट
दुबई: संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को देश के इस्लामिक पर्सनल कानूनों के एक बड़े उलटफेर की घोषणा की, जिसमें अविवाहित जोड़ों को साथ रहने की अनुमति, शराब प्रतिबंधों को ढीला करने और ऑनर किलिंग को अपराध बनाना शामिल हैं।
शासकों द्वारा किया गया यह परिवर्तन अमीरात के घरों में तेजी से बदलते समाज के साथ तालमेल रखने के प्रयासों को भी दर्शाता है। यह घोषणा यूएई और इजरायल के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक अमेरिकी-ब्रोकेड सौदे के बाद हुई है। जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि इजरायल के पर्यटकों और निवेश में काफी बढ़त होगी।
अब 21 साल के ऊपर के लोगों के लिए शराब की खपत, बिक्री और रखने में सजा को खत्म कर दिया गया है। कानूनी सुधारों की घोषणा राज्य द्वारा संचालित डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी और राज्य से जुड़े समाचार पत्र द नेशनल में की गई है।
पहले, व्यक्तियों को अपने घरों में शराब खरीदने, परिवहन या शराब के लिए शराब लाइसेंस की आवश्यकता थी। नया नियम स्पष्ट रूप से उन मुसलमानों को अनुमति देगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से मादक पेय पीने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने पर रोक लगी थी।
एक अन्य संशोधन अविवाहित जोड़ों के एक साथ रहने के लिए अनुमति देता है, जो लंबे समय से संयुक्त अरब अमीरात में अपराध है। लेकिन इस तरह के व्यवहार के लिए सजा का खतरा अभी भी बना हुआ है।
संशोधन विदेशियों को शादी, तलाक और विरासत जैसे मुद्दों पर इस्लामिक शरिया अदालतों से बचने की अनुमति देगा। यूएई में ये सुधार तब आए हैं जब देश विश्व एक्सपो की मेजबानी करने की तैयार कर रहा है। इस कार्यक्रम में वाणिज्यिक गतिविधि और देश के लगभग 25 मिलियन दर्शकों को लाने की योजना बनाई गई है, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी के कारण इसे एक वर्ष पीछे धकेल दिया गया था।