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सुप्रीम कोर्ट ने शर्तो के साथ दी पटाख़े फोड़ने की इजाजत

जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने बस उन पटाखो की बिक्री पर रोक लगाई है जो पटाख़े हरित नियमो पर खरा नहीं उतरते हैं।

नई दिल्ली :- एक तरफ जहाँ दिन-पे-दिन दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, वहीँ आज सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को पटाख़े फोड़ने की इजाजत दे दी है, परन्तु जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने बस उन पटाखो की बिक्री पर रोक लगाई है जो पटाख़े हरित नियमो पर खरा नहीं उतरते हैं। हम आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट ने 28 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली पर लोगों को पटाख़े फोड़ने की इजाजत रात को आठ बजे से लेकर दस बजे तक के लिए ही दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह लोगों के बीच सामूहिक पटाख़े फोड़ने की भावना को जगायें। वहीं लोगों को न्यू ईयर और क्रिसमस की रात 11:45 से 12:30 तक पटाखें फोड़ने की इजाजत होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के साथ ई-कॉमर्स वेबसाइट से पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इन दिशा-निर्देश को लागू करवाने की जिम्मेदारी इलाके के एसएचओ को दी है। आदेश का अमल नहीं होने पर एसएचओ की ही जवाबदेही होगी।

हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसे कोर्ट ने अब वापस ले लिया है।

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