राज्यसभा में पेश हुआ जनसंख्या नियंत्रण बिल, 2 बच्चों के सीमित परिवार का है प्रावधान !
नईदिल्ली : राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून को पेश किया है जोकि संविधान संशोधन की माँग करता है।
देश में लंबे समय से बहस का हिस्सा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर संसद के उच्च सदन में राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। ये बिल जनसंख्या नियंत्रण उपायों के संबंध में संविधान में एक संशोधन करने की मांग करता है।
विधेयक राज्य को लोगों को उनके परिवार को बढ़ाने से हतोत्साहित करने और उन्हें अपने परिवार को केवल दो बच्चों तक सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रावधान बनाने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन करना चाहता है।
शिवसेना सांसद अनिल देसाई द्वारा लाया गया विधेयक संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है जिसमें अनुच्छेद 47A को शामिल किया गया है।
क्या है संविधान का अनुच्छेद 47A :
जो अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखते हैं राज्य उन लोगों को कर, रोजगार, शिक्षा आदि में प्रोत्साहन देकर छोटे परिवार के मानदंडों को बढ़ावा देगा। जबकि उन प्रत्येक सुविधाओं को राज्य वापस ले लेगा जो छोटे परिवार के मानदंडों का पालन नहीं करेंगे।
बिल लाने के कारण पर कही गई बातें :
“जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कई समस्याओं का कारण होगा। हमें जनसंख्या विस्फोट के बारे में चिंतित होना चाहिए। केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों को इससे निपटने के लिए योजनाएं शुरू करनी चाहिए। हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक बोझ हैं। किसी भी देश की विकास दर का देश की जनसंख्या से सीधा संबंध है। हवा, पानी, जमीन, जंगल आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक जनसंख्या का शोषण होता है। आज, हमारी जनसंख्या की वृद्धि पर एक मजबूत नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता है।”
Shiv Sena MP floats Bill in Rajya Sabha promoting Two-Child Policy to tackle population control [Read the Bill] @ShivSena https://t.co/A6m9KkwWqM
— Bar & Bench (@barandbench) February 12, 2020