दिल्ली एनसीआर

शाहीन बाग़ धरने पे भड़की सुप्रीमकोर्ट, कहा- ‘प्रदर्शन के नाम पे नहीं जाम कर सकते रोड’

नईदिल्ली : शाहीन बाग़ के प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रास्ता नहीं बंद कर सकते हो।

देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग़ धरने को लेकर बड़ा बयान दिया है। आज कोर्ट ने कहा कि “लंबे समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप कैसे एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध कर सकते हैं।”

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट नें ये भी कहा कि “प्रदर्शन के नाम पर रास्ता बंद नहीं किया जा सकता।”

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। इस मामले को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया है गया।

आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग़ इलाके में 2 माह से ज्यादा CAA व NRC को लेकर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको लेकर पहले दिल्ली हाईकोर्ट में सड़क जाम करने को लेकर मामला कोर्ट में गया था।

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